Wednesday, April 2, 2025

सहारनपुर में जानलेवा हमले के मामले में दो सगे भाई दोषमुक्त, गवाहों के पक्षद्रोही होने पर कोर्ट का फैसला

सहारनपुर। जानलेवा हमले के मामले में दो सगे भाई दोषमुक्त हुए है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कमलदीप ने वादी व गवाहों के पक्षद्रोही होने के कारण उमाही कलां थाना रामपुर मनिहारान निवासी दो सगे भाइयों काे दोषमुक्त करने के आदेश दिए हैं।

 

 

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दरअसल, उमाही कलां निवासी मैनपाल ने थाना रामपुर मनिहारान में तहरीर देकर आरोप लगाया उसके बेटे अमित की युद्धवीर के साथ कहासुनी हुई थी। 30 मार्च 2022 की रात में युद्धवीर और महावीर अवैध हथियारों के साथ घर में घुस आए थे। गाली-गलौच करने के साथ ही अमित पर फायरिंग की।

 

 

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पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके बाद जांच कर युद्धवीर और महावीर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान वादी और गवाहों के पक्षद्रोही होने के कारण युद्धवीर और महावीर पर आरोप सिद्ध न होने के कारण दोनों को दोषमुक्त किया गया।

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