कानपुर। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी मामले में शनिवार को कानपुर न्यायालय फैसला सुना सकता है। हालांकि अब तक छह बार फैसला टल चुका है।
जाजमऊ में नजीर फातिमा के प्लॉट में बनी झोपडी में आग लगाने के मामले में शनिवार को कानपुर एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने आरोपित विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान को महाराजगंज जेल से तलब किया है।
डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने बताया कि मामले में पुलिस पहले विधायक व उनके भाई और इस मामले के अन्य आरोपित शौकत पहलवान, इजराइल आटा वाला और मोहम्मद शरीफ के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की है।
इस मामले में अब तक 18 गवाह पेश किए जा चुके हैं, जबकि बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किए गए हैं। सभी की गवाही पूरी होने के बाद मुकदमा फैसले तक पहुंचा है। हालांकि बीते छह बार किसी न किसी वजह से न्यायालय ने फैसले की तारीख आगे बढ़ा दिया।
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वर्तमान में सामान्य लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि यह भी हो सकता है कि विधायक की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने की उम्मीद है।