Sunday, May 19, 2024

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला : मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के पीएमएलए मामले में हैं कानूनी खामियां

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि रिश्‍वतखोरी के सबूत के बिना, ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है।

न्यायमूर्ति खन्ना ने सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, ”आम तौर पर हम जमानत के मामलों में इतनी गहराई तक नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने कई मुद्दे बताए हैं, जो उनके अनुसार एक आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं।

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उन्‍होंने कहा, “दूसरा भाग पीएमएलए के संबंध में है। इसमें एकमात्र सवाल यह है कि क्या धारा 3 लागू की जा सकती है या नहीं।”

पीएमएलए की धारा 3 के अनुसार, जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है और काले धन को वैध बनाकर उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करता है, वह इस अपराध का दोषी होगा।

अदालत अगले गुरुवार को फिर से सुनवाई करेगी।

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