नई दिल्ली। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपित शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने वैधानिक जमानत याचिका पर 2 दिसंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 13 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 29 अगस्त को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। शरजील इमाम की ओर से वकील अहमद इब्राहिम और तालिब मुस्तफा ने याचिका में कहा है कि उसने अधिकतम 7 साल की सजा की आधी सजा काट ली है। ऐसे में उसे तत्काल जेल से रिहा किया जाए। याचिका में कहा गया है कि शरजील इमाम 28 जनवरी, 2020 से हिरासत में है।
वैधानिक जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि अपराध की गंभीरता को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस का कहना था कि सिर्फ इसलिए कि आरोपित ने उसके ऊपर दर्ज मामलों में मिलने वाली अधिकतम सजा का आधा हिस्सा जेल में बिता लिया है, इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।
दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील इमाम ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 153ए, 153बी और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।