Friday, November 22, 2024

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कर्मचारियों को कई महीनों तक नहीं दिया वेतन, हाईकोर्ट ने सीईओ को किया तलब

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ को अदालत में पेश होने और लंबित बकाये का भुगतान करने संबंधी एक अदालत के आदेश के बावजूद कई महीनों तक बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए जाने के कारण बताने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता एसोसिएशन और एक व्यक्तिगत कर्मचारी ने अक्टूबर 2022 से वेतन का भुगतान न करने का दावा करते हुए इस साल की शुरुआत में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों को लगभग नौ महीने से वेतन नहीं मिला है, जो एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है।

न्यायाधीश ने कर्मचारियों की दुर्दशा के प्रति असंवेदनशील होने के लिए अधिकारियों की आलोचना की, क्योंकि कर्मचारी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

अदालत ने आदेशों के प्रति सम्मान की कमी और अपर्याप्त फंड के बहाने वेतन का भुगतान कब किया जाएगा, इस बारे में निश्चितता की कमी देखी। अदालत ने तब सीईओ को अगली सुनवाई में उपस्थित होने, अदालती आदेशों के कथित गैर-अनुपालन और कर्मचारियों को वेतन व भत्ते का भुगतान करने के लिए बोर्ड के वैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफलता को स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों ने उसके आदेशों के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान दो सप्ताह के भीतर बकाया राशि के भुगतान के संबंध में दिया गया आश्वासन पूरा नहीं किया गया था।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय