Saturday, May 4, 2024

डीजीसीए का निर्देश- विमान में 12 साल तक के बच्चों को माता-पिता के साथ सीट दी जाए

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाया है। विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों को उड़ान के दौरान 12 साल तक के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों के साथ सीट आवंटित करने का निर्देश दिया है।

डीजीसीए ने मंगलवार को जारी एक बयान में एयरलाइंस कंपनियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 12 वर्ष तक के बच्चों को एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे उनके माता-पिता या अभिभावकों में कम से कम एक के साथ उनकी सीट आवंटित की जाए। इसके साथ ही इसका रिकॉर्ड भी रखा जाए। विमानन नियामक ने यह निर्देश बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आने के बाद जारी किए हैं। यह निर्देश ऐसे मामलों की पृष्ठभूमि में आया है।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

अब डीजीसीए की ओर से 2024 में जारी एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर (एटीसी)-01 के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के बच्चे को हवाई सफ़र के दौरान उसके अभिवावकों के पास वाली सीट उपलब्ध हो सकेगी। खास बात ये है कि इसके लिए यात्री को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। अगर अभिभावक ने अपने लिए फ्री सीट या ऑटो एलोकेशन का ऑप्शन चुना है तो बगल की सीट बच्चे के लिए अरेंज करना होगा।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,237FansLike
5,309FollowersFollow
47,101SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय