गाजियाबाद। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने विधि अनुभाग की समीक्षा बैठक में न्यायालयों में लम्बित वादों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कीमती व्यावसायिक शॉपिंग भूखण्ड जो कि कौशाम्बी योजना में स्थित है। उसको नीलामी द्वारा मैसर्स ड्रीमटेक कन्सट्रक्शन को वर्ष-2013 में आवंटित किया था।
आवंटी द्वारा भूखण्ड की किश्तें समयान्तर्गत जमा नहीं की गई तथा पहले भी इसको दो बार पुर्ननिर्धारित कराया गया। आवंटी कोर्ट में रिट याचिका दायर कर धनराशि जमा करने से बच रहा था। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय में अपना पुख्ता पक्ष रखा। कोर्ट में बताया गया कि वादी मैसर्स ड्रीमटेक कन्सट्रक्शन द्वारा की जा रही मांग नियमों के विपरीत है।
प्राधिकरण द्वारा पहले से दो बार इनको आवंटित भूखण्ड संख्या-सी.एस.-30/01, कौशाम्बी गाजियाबाद के भुगतान विवरण को संशोधित करते हुए आवेदक की मांग पूरी की जा चुकी है। लेकिन प्राधिकरण द्वारा जारी भुगतान विवरण के क्रम में आवेदक द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं कराई जा रही। वाद में हाईकोर्ट द्वारा तथ्य संज्ञान में आने पर मैसर्स ड्रीमटेक कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 के वाद को खारिज कर दिया गया। भविष्य में उपाध्यक्ष द्वारा सभी कर्मचारियों,अधिकारियों व अधिवक्तागणों को ऐसे सभी वादों में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए गए हैं।