नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्टार प्रचारक नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक वक्तव्यों के जरिये आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने के खिलाफ विभिन्न शिकायतों पर दोनों पार्टियों को गुरुवार को नोटिस जारी किया।
चुनाव आयोग ने मोदी की विभिन्न चुनाव रैलियों में उनकी कुछ टिप्पणियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से दर्ज़ कराई गयी शिकायतों पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया है।
आयोग ने भाजपा अध्यक्ष से अपने पार्टी के स्टार प्रचारकों को आयोग द्वारा समय- समय पर जारी निर्देशों के प्रति सजग रहने की हिदायत देते हुये उनसे नोटिस का 29 तारीख तक जवाब मांगा है। आयोग ने गांधी के खिलाफ भाजपा की शिकायतों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेज कर उनसे भी 29 तारीख तक नोटिस का जवाब मांगा है।
चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों के प्रमुखों को जारी नोटिसों में मोदी या गांधी का सीधे उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उनके खिलाफ शिकायतों को नोटिस के साथ जरूर भेजा है।
आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 का उल्लेख करते हुये इन पार्टियों के स्टार प्रचारकों को आदर्श चुनाव अचार संहिता और उनके लिये आयोग द्वारा तय किये गये मानकों की जवाबदेही पार्टी अध्यक्षों पर डाली है।
आयोग ने कहा है कि अपने प्रत्याशियों, खास कर स्टार प्रचारकों के कामों के प्रति पहली जवाबदेही राजनीतिक दलों की ही होनी चाहिये। आयोग ने नोटिसों में यह भी कहा है कि ऊँचे पदों पर बैठे लोगों के चुनावी भाषणों का असर ज्यादा होता है।