मुजफ्फरनगर। मोबाइल प्रकरण में बिजनौर जनपद से बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। पुलिस द्वारा रिमांड के लिए दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 23 मई को होगी।
मुजफ्फरनगर के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा पांच दिसंबर से जिला कारागार में बंद है। जीएसटी की डिप्टी डायरेक्टर श्रेया गुप्ता ने एक टीम के साथ वहलना चौक स्थित राणा स्टील पर छापा मारा था, वहां शाहनवाज राणा की श्रेया गुप्ता से तीखी बहस हुई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में उसी दिन शाहनवाज राणा को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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शाहनवाज राणा पर उसके बाद से गैंगस्टर समेत कई नए मुकदमे दर्ज हो चुके हैं जिनके चलते अभी वे जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसी बीच जेल में उनकी बैरक से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ था, जेलर राजेश सिंह ने जब वह मोबाइल बरामद किया तो दोनों में तीखी झड़प हो गई, इसके बाद जेलर राजेश सिंह ने शाहनवाज राणा के खिलाफ थाना
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नई मंडी में जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज करा दिया था जिसके बाद शाहनवाज राणा को मुजफ्फरनगर की जेल से चित्रकूट की जेल स्थानांतरित कर दिया गया था, शाहनवाज राणा वर्तमान में चित्रकूट की जेल में ही बंद है।जेल में शाहनवाज राणा से बरामद मोबाइल में प्रयोग होने वाला सिम उनके समधी पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी ने अपने
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नौकर आमिर की आईडी पर लेकर उपलब्ध कराया था। जिसके बाद पुलिस ने गाजी को पूछताछ के लिए बुलाया और हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया।
बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति न होने के कारण जमानत पर शुक्रवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। जमानत पर सुनवाई के लिए अब 23 मई की तिथि नियत की गई है।