मुजफ्फरनगर। जनपद में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के आखिरी दिन भी फर्जी अभिलेखों पर परीक्षा देने आए दो अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते दिवस भी पुलिस ने फ़र्ज़ी अभिलेखों पर परीक्षा देने आए दो अभ्यर्थी पुलिस ने पकड़े थे।
पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के नोडल अधिकारी व एसपी ट्रैफिक कुलदीप सिंह ने बताया कि आज भी फर्जी अभिलेखों के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी लिखित परीक्षा देने आये 2 अभियुक्तों को थाना नई मण्ड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नती बोर्ड लखनऊ द्वारा 23 अगस्त से 31 अगस्त तक जनपद आरक्षी नागरिक पुलिस की लिखित परीक्षा आयोजित की गई।
परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध किये गये। आज परीक्षा की द्वितीय पाली में चेकिंग के दौरान थाना नई मण्ड़ी पुलिस द्वारा गाँधी पॉलिटेक्निक कॉलेज से फर्जी अभिलेखों के आधार पर परीक्षा देने आये 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पुलिस ने दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस पूछताछ में अपने नाम जितेन्द्र कुमार पुत्र राजपाल निवासी ग्राम इकबारा थाना हस्तिनापुर, जनपद मेरठ व हरिओम पुत्र सुरेशचन्द्र निवासी ग्राम असरौली थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर बताया है।
दोनों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या- 401/2024 धारा 318(4),336(2)(3),340(2)BNS थाना नई मण्ड़ी पर दर्ज किया गया है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में हाईस्कूल व इन्टरमी़डिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, जिसमें आयुसीमा समाप्त हो जाने के कारण उन्होने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये दस्तावेजो से छेड़छाड़ कर दोबारा उम्र कम दर्शाकर व फर्जी आधार कार्ड़ बनवाकर हाईस्कूल व इन्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
आज अभियुक्त परीक्षा केन्द्र पर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आये थे जिनके ईकेवाईसी के दौरान दस्तावेजों का मिलान नही होना व आधार कार्ड में आयु अलग-अलग होना पाया गया। केन्द्र व्यवस्थापक की तहरीर के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नई मण्ड़ी पर मु0अ0सं0- 401/2024 धारा 318(4),336(2)(3),340(2) बीएनएस दर्ज किया गया तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है ।