नोएडा। थाना सेक्टर-39 पुलिस ने फर्म में पार्टनरशिप के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
सेक्टर-44 निवासी सर्वजीत सिंह ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह दो सगे भाईयों रघुवीर सिंह व सुशील सिंह के साथ मिलकर पिछले 30 वर्षों से सोने-चांदी के आभूषण संबंधित व्यापार करते आ रहे हैं। तीनों ने मिलकर जी टेक इंडिया के नाम से एक कंपनी बनाई हुई है। कंपनी में तीनों भाई डायरेक्टर हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली ग्रेटर कैलाश के राजेश सचदेवा और उनके बेटे राहुल सचदेवा ने उनसे संपर्क किया। राजेश और राहुल ने सर्वजीत सिंह से कहा कि वह उनके साथ ज्वैलरी का व्यवसाय करना चाहते हैं।
जिसके बाद सर्वजीत सिंह और राजेश सचदेवा ने ज्वैल्स के नाम से व्यवसाय शुरू कर दिया। फर्म के भागीदारों के बीच 17 जनवरी 2019 को एक पार्टनरशिप डीड तैयार की गई। फर्म के लाभ-हानि में दोनों 50-50 प्रतिशत के भागीदार थे। नियमानुसार कंपनी के नाम से बैंक में खाता खुलवाना था। आरोप है कि राजेश सचदेवा ने धोखे की नियत से फर्म के बैंक खातों को अपने नाम से चलाया। पीड़ित ने बताया कि फर्म को पहला आर्डर 1.26 करोड़ रुपये का मिला। जिसे अप्रैल 2019 में निर्यात किया गया। जिसका भुगतान अक्टूबर में फर्म को मिल गया। आरोप है कि आरोपित ने उन्हें बंधक बनाकर और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।
फर्म की ओर से निर्यात किए गए माल व एमएमटीसी के यहां जमा सिक्योरिटी व एनएसईजेड नोएडा में फर्म यूनिट लगाने में खर्च हुए 1.71 करोड़ रुपये का बैंक चेक बिना तारीख लिखे हुए ले लिया। धमकी दी कि शिकायत करने पर परिवार सहित हत्या कर दी जाएगी। इस संबंध में जब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की तो कोई सुनवाई नहीं हुई। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर राजेश सचदेवा और राहुल सचदेवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।