गाजियाबाद। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने शासन के आदेश पर जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशन में जनपद में विशेष जांच अभियान चलाया।
अभियान के दौरान खाद्य कारोबारियों को एफडीए की ओर जारी फोटो पहचान पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र और लाइसेंस फूड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड पर प्रदर्शित करने के निर्देष दिए गए। दो दिनों में जिले में खाद्य पदार्थों और जूस की कुल 48 दुकानों की जांच की गई। गर्मी एवं वर्षा के मौसम में होने वाले संचारी रोग और खाद्य जनित बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान जिले में बिना पंजीकरण के संचालित जूस की चार दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साफ-सफाई के निर्देश दिए गए 25 और 26 सितंबर को चले विशेष अभियान के तहत जूस की दुकानों पर पहुंची एफडीए टीम ने साफ- सफाई रखे जाने के संबंध में जरूरी दिशा- निर्देश दिए और मौके पर खाद्य पंजीकरण की प्रति को चस्पा किया गया ताकि कोई भी ग्राहक पंजीकरण की प्रति देख सके और आश्वस्त हो सके जिस दुकान से वह जूस ले रहा है, उसका एफडीए में पंजीकरण कराया गया है। अभियान के दौरान कुल 20 जूस की दुकानों से जांच के लिए सेंपल लिए गए हैं।
अभियान में ये खाद्या सुरक्षा अधिकारी रहे शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारियों शैलेन्द्र सिंह, मोहित कुमार, महेन्द्र प्रताप सिंह, देवांश चतुर्वेदी, विजय कुमार, प्रेमचन्द, दर्पण कुमार, अंशुल पाण्डेय, नरेन्द्र कुमार, अमित कुमार सिंह और जयपाल सिंह द्वारा विशेष अभियान के दौरान जूस की दुकानों की जांच की गई। अभियान के दौरान लिए गए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं यदि किसी सैंपल में मिलावट या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डिस्पले बोर्ड पर रहेंगे ये दस्तावेज इसके अलवा अपर आयुक्त (प्रशासन), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उप्र लखनऊ के आदेश के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जनपद गाजियाबाद द्वारा समस्त छोटे व्यवसायियों को जारी किए गए फोटो पहचान पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा लाइसेंस की प्रति चस्पा फूड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड पर चस्पा की गई। फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड पर अंकित सभी दिशा- निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश एफडीए की ओर से जारी किए गए हैं।
बिना पंजीकरण संचालित चार जूस सेंटरों पर कोर्ट केस जिला सूचना कार्यालय से दी जानकारी के मुताबिक लोनी क्षेत्र के डीएलएफ अंकुर विहार स्थित दिल्ली जूस सेंटर, संजयनगर सेक्टर- 23 स्थित दिल्ली जूस सेंटर और बालाजी जूस सेंटर का निरीक्षण के दौरान पंजीकरण नहीं पाया गया। बिना खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने के कारण चार जूस सेंटर्स के खिलाफ न्याय निर्णय अधिकारी गाजियाबाद न्यायालय में वाद दायर करने कार्यवाही की जा रही है।