Saturday, November 23, 2024

फाइबरनेट घोटाला: चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वो फाइबरनेट घोटाला मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को अगले आदेश तक गिरफ्तार न करे। जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने इस मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 13 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान नायडू की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि इस बात की आशंका है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तब कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से कहा था कि वे सुनवाई की अगली तिथि यानी 17 अक्टूबर तक नायडू की गिरफ्तारी न करे। लूथरा ने कहा था कि नायडू के खिलाफ एक-एक मामले खोले जा रहे हैं। कौशल विकास घोटाला मामले में नायडू की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले को खोला गया है।

लूथरा ने कहा था कि नायडू की कभी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। इस मामले में जैसे ही गिरफ्तारी होगी, उनके खिलाफ दूसरे मामले खोले जाएंगे। लूथरा ने कहा था कि इस मामले में 19 सितंबर को नायडू को तब आरोपित बनाया गया, जब उन्हें कौशल विकास मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय