फिरोजाबाद। न्यायालय ने शनिवार को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम सहित कई धाराओं के आरोपी भाजपा नेता व पूर्व विधायक हरिओम यादव सहित पांच लोगों को दोषमुक्त किया है।
मामला थाना नसीरपुर से जुड़ा है। सिरसागंज के पूर्व विधायक हरिओम यादव, सोनवीर निवासी नगला पिपलानी थाना नसीरपुर, शिव सर्जन उर्फ भोले, जगदीश निवासी छैछापुर नसीरपुर तथा रामसेवक यादव तत्कालीन जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष के खिलाफ तत्कालीन थानाध्यक्ष कुंदन लाल ने 7 मार्च 2011 को कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप था कि धारा 144 लगी होने के बाद भी इन लोगों ने काफी लोगों के साथ जुलूस निकाला धरना प्रदर्शन किया विरोध करने पर पथराव किया। जिससे पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। आगजनी भी की गई।
पुलिस ने विवेचना कर सभी लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी, विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट अंबरीश त्रिपाठी की अदालत में चला।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ ने न्यायालय के सामने कई तर्क पेश किए। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में पूर्व विधायक सहित सभी लोगों को दोष मुक्त कर दिया है।