Friday, November 22, 2024

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक नवाजिश आलम ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत

मुजफ्फरनगर। विधानसभा चुनाव 2022 में निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक नवाजिश आलम विशेष अदालत एमपी-एमएलए में पेश हुए। कोर्ट ने 15-15 हज़ार की दो-दो ज़मानत दाखिल करने पर ज़मानत मंजूर की गई है।

मुज़फ्फरनगर में गत 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान कस्बा बुढ़ाना में चुनाव कार्यालय के उदघाटन में भीड़ जमा होने के मामले में आज पूर्व विधायक नवाजिश आलम, सतपाल व अहतशाम ने कोर्ट में पेश होकर ज़मानत अर्ज़ी दी। विशेष अदालत के ज़ज़ मयंक जैसवाल ने 15-15 हज़ार रुपए के दो-दो जमानती दाखिल करने पर रिहा करने के आदेश दिये है।

अभियोजन सूत्रों के अनुसार गत 24 जनवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव दफ्तर का उद्घाटन हुआ था । भीड़ जमा होने पर लोकदल विधायक राजपाल बालियान, पूर्व सपा अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, पूर्व विधायक नवाजिश आलम सहित 18 के विरुद्ध धारा 269, 270,188 व 171 आईपीसी व धारा 3 महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर ने पैरवी की। दूसरी ओर मुज़फ्फरनगर दंगा 2013 के दौरान पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज पूर्व सांसद व सपा के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक विशेष अदालत एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए।

पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक आज विशेष अदालत में पेश हुए, लेकिन सुनवाई स्थगित हो गई। इस मामले में दूसरे आरोपियों की ओर से हाजरीमाफी दाखिल की गई।

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