Saturday, May 4, 2024

लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी: सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पी.एस. नरसिंह

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पी.एस. नरसिम्हा ने कहा, “लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। यह देखने की जरूरत है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की अवधारणा संवैधानिकता और कानून के शासन के माध्यम से कैसे जुड़ी हुई है। शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा के माध्यम से वे दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं।” उन्‍होंने एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्याख्यान में यह बात कही। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अभिषेक सिंघवी द्वारा स्थापित सिंघवी-ट्रिनिटी-कैम्ब्रिज छात्रवृत्ति पुरस्कार 2023 की घोषणा भी की गई।

समारोह का आयोजन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल द्वारा किया गया था।

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न्‍यायमूर्ति नरसिंम्‍हा ने कहा, “भारतीय संविधान के निर्माताओं ने उपनिवेशवाद के बाद की लोकतांत्रिक अवधारणा के रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की परिकल्पना की थी। जो प्रणाली दोनों में से किसी एक अवधारणा को नजरअंदाज करती है वह अधिक प्रगति नहीं कर सकती। एक अहम सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र का मतलब केवल बहुमत का शासन है? राजनीतिक सिद्धांतकार, न्यायविद और विचारक लोकतंत्र की इस बुनियादी समझ से असहमत हैं। यह समझा जाता है कि ऐसे समाज में कुछ मूल्यों और रूपरेखाओं का पालन किया जाना चाहिए जो सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की पुष्टि करता है। इसलिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र, संवैधानिकता और कानून के शासन के अंतर्संबंध के लिए एक मूलभूत स्तंभ बन जाती है। यदि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार नहीं रखा गया तो कानून का शासन, जो लोकतंत्र का आधार है, कमजोर हो जाएगा। शक्तियों का यह पृथक्करण वह स्वीकृत सिद्धांत है जिस पर सरकार का कोई भी गतिशील स्वरूप अस्तित्व में है। यदि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता किया जाता है, तो सरकार की अवधारणा ही खतरे में पड़ जाती है। केवल स्वतंत्र न्यायाधीश ही सरकार के कृत्यों पर निगरानी रख सकते हैं।”

सिंघवी-ट्रिनिटी-कैम्ब्रिज छात्रवृत्ति पुरस्कार की स्थापना ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद सिंघवी द्वारा की गई है।

इस अवसर पर बोलते हुए सिंघवी ने कहा, “ज्ञान और न्यायिक स्वतंत्रता के इस संगम पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं है बल्कि एक व्यापक सामाजिक प्रतिबद्धता है जो समानता, निष्पक्षता और न्याय को महत्व देती है। यह न्यायपालिका ही है जो अपनी स्वतंत्र क्षमता में इन मूल्यों में प्राण फूंकती है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका पार्टियों की ताकत के आधार पर नहीं बल्कि कानून की ताकत के आधार पर विवादों को सुलझाने में एक तटस्थ रेफरी के रूप में कार्य करती है।

“एक स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की जीवनरेखा है और जवाबदेही के लिए आवश्यक है और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और सभी के लिए न्याय के सिद्धांत को बरकरार रखते हुए हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।” उन्होंने अपने अल्मा मेटर में कानून पढ़ने के अपने अनुभव और कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में बंदोबस्ती के निर्माण को भी याद किया, जहां उन्होंने स्नातक स्तर से डॉक्टरेट तक की पढ़ाई की थी। “सिंघवी-ट्रिनिटी-कैम्ब्रिज छात्रवृत्ति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता असाधारण व्यक्ति हैं जिन्होंने अकादमिक उत्कृष्टता, नेतृत्व क्षमता और अपने समुदायों में सकारात्मक प्रभाव डालने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।”

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा: “यह परोपकार का जश्न मनाने का एक अवसर है। जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना संस्थापक चांसलर और प्रसिद्ध उद्योगपति और शिक्षा के गहन समर्थक नवीन जिंदल द्वारा परोपकार के एक उदार कार्य के रूप में की गई है। लोगों ने अपनी क्षमता के अनुरूप दिलचस्प समानताएं और योगदान दिखाए हैं जो योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं। हम प्रसन्‍नता और गौरव महसूस कर रहे हैं कि इस वर्ष जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के एक उत्कृष्ट छात्र को ट्रिनिटी-सिंघवी छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है। मैं यह योगदान देकर कानूनी पेशे में परोपकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में एक उत्कृष्ट नेता होने के लिए डॉ. सिंघवी को धन्यवाद देना चाहता हूं।”

सिंघवी-ट्रिनिटी-कैम्ब्रिज छात्रवृत्ति पुरस्कार 2023 जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के जय चंदर ब्रूनर को प्रदान किया गया है। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में स्नातक की डिग्री पूरी की, जिसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय में तीन वर्षीय एलएलबी कार्यक्रम के लिए जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में प्रवेश लिया। यह पुरस्कार उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में कानून में मास्टर डिग्री प्रोग्राम करने में सक्षम बनाएगा।

सम्मानित अतिथियों में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस और भारत में ब्रिटिश काउंसिल के उप निदेशक माइकल हाउलगेट शामिल थे।

एलिस ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि भाषा, प्रतिभा, संस्थानों, प्रस्ताव से परे, किसी भी समाज के मूलभूत पहलू के रूप में कानून के शासन के महत्व की एक साझा भावना है। कानून एक रास्ता है, अंत नहीं। यह इंसानों के बीच बातचीत को प्रबंधित करने का एक तरीका है। ब्रिटेन के बारे में भारतीयों को काफ़ी ज्ञान है, लेकिन भारत के बारे में ब्रितानी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि आधुनिक भारत की वास्तविकता को समझने के लिए हर साल 18 से 30 साल के बीच के 10,000 ब्रितानी युवा भारत आएं।

हाउलगेट ने कहा: “ब्रिटेन और भारत शिक्षा पर एक साथ काम कर रहे हैं ताकि शैक्षिक संस्थानों को अधिक आसानी से एक साथ काम करने में सहायता करने के लिए बाजार की बाधाओं को कम करने का प्रयास किया जा सके। विशेष रूप से, पिछले साल, हमने योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता पर एक समझौता किया था जिससे आने वाले वर्षों में इस तरह की छात्रवृत्तियां स्थापित करना बहुत आसान हो जाएगा। संस्थागत स्तर पर, हमने भारत और यूके के रिकॉर्ड संख्या में विश्वविद्यालयों को अनुसंधान साझेदारी, अंतर्राष्‍ट्रीय शिक्षा, संयुक्त पाठ्यक्रम, छात्रवृत्ति और संस्थागत साझेदारी पर एक साथ काम करते हुए देखा है। व्यक्तिगत स्तर पर हम बहुत से युवाओं को हमारे देशों के बीच यात्रा करते हुए देख रहे हैं, जो छात्रवृत्ति के माध्यम से आने वाले नए दृष्टिकोण हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हम आज मना रहे हैं।

व्याख्यान में राजनीति के क्षेत्र से पी. चिदम्बरम, सस्मित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी; सुप्रीम कोट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अर्जन सीकरी, भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर. वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व सांसद और जेजीयू के संस्थापक चांसलर, नवीन जिंदल, दिल्ली उच्च न्यायालय के कई वरिष्ठ न्यायाधीश, बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और  सिरिल श्रॉफ जैसे न्यायविदों सहित बुद्धिजीवियों की एक पूरी श्रृंखला ने भाग लिया। अविष्कार सिंघवी, एडवोकेट ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

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