हरिद्वार। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। शुक्रवार काे निचली अदालत ने चैंपियन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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पुलिस ने बीते राेज हत्या के प्रयास की धारा 109 को हटाते हुए गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा 110 लगाते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने इस अर्जी काे स्वीकार कर लिया था। आज प्रणव चैंपियन की सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका पर फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद चैंपियन की जमानत खारिज कर दी है।