फर्रुखाबाद । जनपद की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व विधायक विजय सिंह को तीन साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आठ लाख रुपये का अर्थदण्ड वसूलने के भी आदेश दिए हैं। पूर्व विधायक विजय सिंह इस समय पूर्व ऊर्जा मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में बांदा की जेल में बंद हैं।
उल्लेखनीय है कि फतेहगढ़ कोतवाली में चालक के पद पर कार्यरत सिपाही बृजेन्द्र सिंह तोमर की 26 जून 2014 को गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में सिपाही के पुत्र राहुल तोमर निवासी आश्रम रोड मैनपुरी ने पूर्व विधायक विजय सिंह पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
जिसमें कहा गया था कि पूर्व विधायक विजय सिंह ने उसकी बहन नीतू चौहान की नौकरी लगवाने के लिए उसके पिता से रुपये लिये थे। उन्होंने न नौकरी लगवाई न रुपये वापस किये। उसके पिता ने जब रुपये मांगे तो उनकी हत्या करवा दी। पुलिस ने विवेचना के दौरान इस मुकदमे को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में पूर्व विधायक के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जिसकी अभियोजन पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल सिंह चौहान व बचाव पक्ष से जितेंद्र सिंह चौहान ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की।
वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल सिंह चौहान की बहस को सुनकर न्यायालय स्पेशल जज एंटी डकैती एवं एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय सिंह को रुपये लेकर वापस न करने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आठ लाख रुपये अर्थदण्ड के रूप में वसूले जाने के भी आदेश दिए हैं। पूर्व विधायक विजय सिंह इस समय पूर्व ऊर्जा मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्या कांड में बांदा की जेल में सजा काट रहे हैं।