मुज़फ्फरनगर। गत 12 मई 2017 को थाना छपार के ग्राम बसेड़ा में मकान के विवाद को लेकर जानलेवा हमला करने के मामले में चार भाईयों आरोपी आज़ाद,सतपाल,यशपाल व जयपाल पुत्रगण रामस्वरूप को 5 वर्ष की सज़ा व 20,20 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत के ज़ज़ रितिश सचदेवा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुलदीप पुंडीर ने 9 गवाह पेश कर पैरवी की
अभियोजन के सनुसार गत 2017 को ग्राम बसेड़ा में मकान की मुकदमेबाजी को लेकर विवाद में मांगेराम वदेवरन्द्र को जानलेवा हमले में घायल कर दिया था। जिसमें देवेंद्र के सिर में गंभीर चोट आई थी, घटना को लेकर नितिन ने मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने धारा 308,323,506,504 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की थी।