मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे उर्फ छोटा राजन को होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में जमानत दे दी है। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में बॉम्बे सेशन कोर्ट द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को स्थगित कर दिया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक छोटा राजन की सजा को दी गई चुनौती का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक उम्रकैद की सजा पर रोक जारी रहेगी। गौरतलब है कि छोटा राजन के विरुद्ध अन्य मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं, इसलिए छोटा राजन को जेल में ही रहना पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार साल 2001 में रंगदारी के लिए होटल व्यवसायी जया शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 30 मई को बॉम्बे सेशन कोर्ट की एक विशेष अदालत ने यह मानते हुए छोटा राजन को उम्रकैद की सजा सुनाई थी कि यह हत्या छोटा राजन के इशारे पर हुई थी। राजन ने इस सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले में बाम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने छोटा राजन को एक लाख रुपये की शर्त के साथ जमानत मंजूर की है ।
उल्लेखनीय है कि होटल मालिक जया शेट्टी की उनके ही होटल में 4 मई 2001 को छोटा राजन गिरोह के दो शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले जया शेट्टी को रंगदारी के लिए छोटा राजन गिरोह से धमकी मिल चुकी था और उन्हें सुरक्षा दी गई थी। हालांकि, इस घटना से कुछ दिन पहले जया शेट्टी ने पुलिस सुरक्षा लौटा दी थी। इसी मामले में छोटा राजन पर रवि पुजारी के जरिए जया शेट्टी से 50 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का आरोप पुलिस ने लगाया था।