गाजीपुर। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली चार साल की सजा को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर की ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सजा रद्द होने से अब अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता बरकरार रहेगी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया।
बता दें कि इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 4 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को पिछले साल 29 अप्रैल को चा साल की सजा सुनाई गई थी। चार साल की सजा होने की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी संसद की सदस्यता निरस्त हो गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी और अफजाल की सदस्यता बहाल कर दी थी।
अफजाल अंसारी को कोर्ट से राहत मिलने पर सपा के दिग्गज नेता आईपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, ”सत्यमेव जयते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फ़ैसले को रद्द किया। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की अफजाल जी को सजा सुनाई थी।