सहारनपुर। सोमवार 29 मई को प्रस्तावित सम्राट मिहिर भोज गुर्जर गौरव यात्रा के मद्देनजर डीएम डा.दिनेश चन्द्र और एसएसपी डा.विपिन ताडा ने सहारनपुर जनपद के कस्बा नकुड में फ्लैग मार्च किया। दोनो अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अनुमति निरस्त होने के बावजूद भी यदि किसी ने इकट्ठा होकर उपद्रव करने की कोशिश की तो उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी।
आज शाम कोतवाली नकुड पहुंचे जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र और एसएसपी डा. विपिन ताड़ा ने वहां से पैदल चलकर भारी पुलिस फोर्स के साथ नगर में डाकबंगले तक फ्लैग मार्च किया। डाकबंगले पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र और एसएसपी डा . विपिन ताड़ा ने बताया कि कल सोमवार 29 मई की प्रस्तावित सम्राट मिहिर भोज गुर्जर गौरव यात्रा को लेकर जो अनुमति की मांग की गई थी, वह निरस्त कर दी गई है, इसके बावजूद भी कुछ लोग यात्रा को निकालने की बात कर रहे है जबकि प्रशासन द्वारा बहुत लोगो से वार्ता की गई तो कुछ लोग प्रशासन की बात से सहमत भी हो गए है, लेकिन इस सबके बावजूद भी यदि दोनो ही पक्षों से कोई भी लोग सड़कों पर आए और कोई भी जनहानि, उपद्रव हुआ तो प्रशासन सख्ती के साथ निपटेगा।\
जिलाधिकारी ने स्थानीय अभिसूचना इकाई की गोपनीय आख्या में किए गए उल्लेख के अनुसार बताया है कि गुर्जर समाज द्वारा सर्वसम्मति से 29 मई 2023 को सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार गौरव यात्रा निकाले जाने का निर्णय लिया गया है। गौरव यात्रा का समय 9:00 बजे थाना नकुड़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फंदपुरी स्थित राजेश पायलट/ सम्राट मिहिर भोज चौक से प्रारंभ होकर महंत जगन्नाथ चौक पर पहुंचकर संपन्न होगी।
उन्होंने बताया कि राजपूत समाज द्वारा गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज गौरव यात्रा पर एतराज किए जाने से गुर्जर समाज में काफी रोष व्याप्त है तथा जिससे राजपूत समाज व गुर्जर समाज के बीच टकराव की स्थिति होने की संभावना के कारण उक्त जुलूस/रैली की अनुमति उप जिला मजिस्ट्रेट नकुड द्वारा निरस्त की गई है। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर द्वारा भी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज गौरव यात्रा के आयोजन की अनुमति निरस्त की गई है।
डॉक्टर ने कहा कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों समुदाय के लोगों से गत 3 दिनों से किसी भी नई परंपरा का प्रारंभ ने किए जाने के संबंध में वार्ता की गई परंतु अपनी हठधर्मिता के कारण उक्त कार्यक्रम को करने के लिए पूर्णतया प्रयासरत हैं। ऐसी स्थिति में उक्त आयोजन की अनुमति नहीं दी जाती है ।
उन्होंने कहा कि चूंकि जनपद में पूर्व से ही धारा 144 लागू है। अतः बिना अनुमति के उक्त कार्यक्रम का आयोजन होता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय यदि उक्त कार्यक्रम को आयोजित करवाता है या प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आयोजन कराने हेतु प्रेरित करता है या आयोजन में सहयोग प्रदान करता है या आयोजन में शामिल होता है तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनसामान्य से अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम में शामिल ना हो और ना किसी को शामिल होने के लिए प्रेरित करें। जन सामान्य से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें।
एसएसपी डा.विपिन ताडा ने जानकारी दी कि इस संबंध में जनपद के सोशल मीडिया अकाउंट पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जो भी अफवाहे फैलाएगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि इस संबंध में जनपद के विभिन्न थानों में सात रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आगे भी जो भी कोई शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
इस दौरान एडीएम एफ रजनीश मिश्र, एसपी देहात सागर जैन, एसडीएम अजय कुमार अम्बष्ट, सीओ नीरज सिंह, थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ आदि मौजूद रहे।