गुवाहाटी। सोशल मीडिया पर एक इमोजी ने असम के एक व्यक्ति के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। मामला कोकराझार की डिप्टी कमिश्नर वर्णाली डेका (Varnali Deka) की फेसबुक पोस्ट से जुड़ा है। दरअसल, एक यूजर ने उनकी पोस्ट पर एक टिप्पणी की— “आज कोई मेकअप नहीं है, मैडम?” इस पर एक अन्य व्यक्ति ने ‘हाहा’ इमोजी रिएक्ट कर दिया। लेकिन यह मामूली रिएक्शन उसके लिए भारी पड़ गया।
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सोशल मीडिया पर हुई इस हल्की-फुल्की प्रतिक्रिया ने कानूनी मोड़ ले लिया। IAS अधिकारी की शिकायत के बाद, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए साइबर-स्टॉकिंग और यौन रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। आरोपी को अपने घर से 273 किमी दूर अदालत में हाजिरी देनी पड़ी और फिर जमानत के लिए अर्जी लगानी पड़ी।
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IAS अधिकारी वर्णाली डेका ने फेसबुक पर अपनी तस्वीर पोस्ट की। नरेश बरुआ नाम के एक यूजर ने इस पर कॉमेंट किया— “आज कोई मेकअप नहीं है, मैडम?”इस कॉमेंट पर एक अन्य यूजर ने ‘हाहा’ इमोजी रिएक्ट कर दिया। IAS अधिकारी ने इसे यौन उत्पीड़न और साइबर स्टॉकिंग माना और पुलिस में शिकायत कर दी। इसके बाद आरोपी को 273 किलोमीटर दूर कोर्ट में हाजिर होना पड़ा और जमानत लेनी पड़ी।
इस मामले ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे जरूरत से ज्यादा सख्त कार्रवाई मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि महिला अधिकारियों या किसी भी व्यक्ति के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।
हालांकि, सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मात्र ‘हाहा’ इमोजी देना अपराध की श्रेणी में आता है? या फिर यह सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है?