Friday, November 22, 2024

मेरठ सहित पूरे देश में 1 अप्रैल से सोना और जेवर पर हालमार्किग अनिवार्य

मेरठ। सराफा बाजार .एक अप्रैल से सोना बेचने और खरीदने का नया नियम लागू हो रहा है। अब इसी नियम के मुताबिक सोना बेचा जा सकेगा।
सोना और सोने के जेवर बेचने और खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क वाला सोना और सोने के गहने नहीं बिक सकेंगे। एक अप्रैल से सोने के सभी प्रकार के उत्पाद पर 4 डिजिट और 6 डिजिट हॉलमार्किंग जरूरी हो जाएगी।
मेरठ सराफा बाजार एसोसिएशन के डा. संजीव अग्रवाल ने बताया कि नए फैसले के बाद 1 अप्रैल 2023 से सिर्फ 6 डिजिट ही मान्य होंगे। बिना इसके सोना और गहना नहीं बिकेगा। उन्होंने बताया कि 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह अब बंद होगी। बता दें कि सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने के लिए करीब डेढ़ साल पहले कवायद शुरू की थी।
मेरठ में 6 और देश में 1338 हॉलमार्किंग सेंटर
मेरठ में सोना हॉलमार्किंग के 6 सेंटर हैं। जबकि पूरे देश भर में देश में 1338 सेंटर हैं। 85ः से ज्यादा क्षेत्र को इन सेंटर के जरिए कवर किया गया है। उन्होंने बताया कि मेरठ सराफा बाजार देश ही नहीं एशिया का भी सबसे बड़ा सराफा बाजार है। मेरठ के बने सोने के जेवर विदेश तक सप्लाई किए जाते हैं। मेरठ में हॉलमार्किंग के लिए पूरे पश्चिम यूपी के जिलों से जेवर और सोना आता है। उन्होंने कहा कि मेरठ में सोने का कारोबार देखते हुए हालमार्किग सेंटर और बढ़ाने की जरूरत है।

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