गाजियाबाद। फिल्म निर्माता, निर्देशक व कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के खिलाफ पांच करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अदालत में मुकदमा चलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस निरस्त करने के लिए लगाई गई अर्जी खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में आरोप पत्र को चुनौती नहीं दी गई है। इस अभाव में राहत नहीं दी जा सकती है।
आरोप है कि एक साल में 10 करोड़ रुपये वापस करने का लालच देकर रेमो डिसूजा ने गाजियाबाद के कारोबारी सत्येंद्र त्यागी से फिल्म में पांच करोड़ लगवाए। रुपये वापस मांगने पर अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी से धमकी दिलाई। कारोबारी ने गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में आठ साल पहले केस दर्ज कराया था। रेमो ने इसी केस को रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी।
सत्येंद्र त्यागी ने रेमो के खिलाफ 16 दिसंबर 2016 को केस दर्ज कराया। प्रसाद पुजारी से धमकी दिलाने के मामले में पुलिस ने जांच की। इसके बाद रेमो डिसूजा और प्रसाद पुजारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406 और 386 के तहत गाजियाबाद की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद अदालत ने रेमो को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया।