नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा गैर कानूनी तरीके से निगम की स्थायी समिति का चुनाव कराया जा रहा है, जो आश्चर्यजनक है।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के कानून में साफ-साफ लिखा है कि सदन की बैठक बुलाने का अधिकार केवल और केवल महापौर के पास है। महापौर के अलावा किसी और को सदन की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। महापौर ही सदन की बैठक बुला सकती है और बैठक की अध्यक्षता भी वही करेंगी।
उन्होंने कहा कि नियम को दरकिनार कर उपराज्यपाल ने सदन बुला दिया और उसकी अध्यक्षता किसी आईएएस अफसर को करने के लिए नामित कर दिया। हम लोकतंत्र में रहते हैं। इसके अलावा, कानून में लिखा है कि जब भी सदन बुलाया जाएगा, उसमें 72 घंटे का समय दिया जाएगा। कोई पार्षद बाहर चला गया या उपलब्ध नहीं है, तो उसे समय पर पहुंचने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है। इनकी नीयत में खोट नजर आ रही है। चुनाव में कुछ न कुछ गड़बड़ करने की इनकी साजिश नजर आ रही है। इसी वजह से ये किसी भी तरह से चुनाव कराने में ताबड़तोड़ लगे हुए हैं।
केजरीवाल ने कहा कि मुझे पता चला है कि महापौर ने निगम के आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने शुक्रवार को दोपहर बाद एक बजे हो रहे स्थाई समिति के चुनाव को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित कर दिया है। साथ ही निगम आयुक्त को आदेश दिया है कि आज यह चुनाव न कराया जाएगा।