आगरा। मिट्ठू यानी तोता एक ऐसा प्राणी है, जो संकट के समय में अपने मालिक की जान बचा सकता है। तोते की याददाश्त शक्ति भी बहुत तेज होती है। उसको अगर कोई एक बार बात बता दी जाए तो वो भूलता नहीं, फिर चाहे इंसान का चेहरा हो या उसका नाम हो।
यूपी के आगरा में तोते की गवाही ने एक महिला के हत्यारों को जेल पहुंचा दिया है। कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है। महिला की हत्या के 6 माह बाद ही तोते की भी मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले ही तोता हत्यारों का सुराग घरवालों को दे गया था ।
20 फरवरी 2014 को आगरा के रहने वाले विजय शर्मा अपनी बेटी और बेटे के साथ फिरोजाबाद शादी में शामिल होने के लिए गए हुए थे। इस दौरान घर पर उनकी पत्नी नीलम और पिता आनंद शर्मा ही थे। लौटने पर पत्नी नीलम की हत्या और लूट की जानकारी हुई । महिला की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। 25 फरवरी को पुलिस ने आरोपी आशू उर्फ आशुतोष गोस्वामी को पकड़ लिया। आशु का सुराग पालतू तोते से लगा था। पुलिस ने अपनी विवेचना में तोते का जिक्र किया है।
महिला की हत्या के बाद तोता हीरा गुमशुम रहने लगा। हीरा महिला के साथ कई सालों से रह रहा था। इससे उसको महिला से काफी लगाव हो गया था। जब घरवालों का ध्यान तोता हीरा की तरफ गया तो उनको कुछ शक हुआ। सभी तोते हीरा के पास पहुंचे और उससे बातचीत करने लगे।
पति विजय ने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि नीरू (नीलम) की हत्या तु्म्हारे सामने हो गई और तुम खामोश रहे। वहीं, जिन लोगों पर उनको शक था तो उन लोगों का बारी-बारी से नाम लेने लगे। महिला के भांजे आशू का नाम जैसे ही विजय ने हीरा के सामने लिया तो वो जोर-जोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद पति विजय शर्मा ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।
पुलिस ने जब आशू को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने अपने दोस्त के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। बेटी निवेदिता ने बताया कि तोता उनकी मां नीलम शर्मा के साथ बातें करता था। उनके साथ ही खाना खाता था। आशू उनकी बुआ का लड़का था, इसलिए उसका घर पर आना जाना था।
आशू को घर में रखी नकदी और जेवर की जानकारी थी, इसलिए उसने लूट की योजना बनाई। उसने चाकू से मां नीलम शर्मा पर 14 वार किए और पालतू कुत्ते जैकी पर 9 वार किए थे। पालतू तोता भी उस समय घर में मौजूद था। उसने पूरी घटना देखी थी। हालांकि, 6 महीने बाद तोते की मौत हो गई थी। कोर्ट ने गुरुवार को आरोपियों को उम्र कैद और 72 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।