Sunday, September 8, 2024

गाजियाबाद में मानक के अनुरूप अथवा बिना वैध प्रपत्रों के वाहन संचालित पाये जाने पर होगी नियमानुसार कार्रवाई

गाजियाबाद। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों के कम में जनपद गाजियाबाद के समस्त शैक्षिण संस्थान के प्राचार्य / प्रधानाचार्य / ट्रॉसपोर्ट इन्चार्ज से अपील की जाती है कि ऐसे स्कूली वाहन जिनका संचालन स्कूली छात्र-छात्राओं को लाने एवं ले जाने में किया जाता है।
ऐसे वाहनों का यदि फिटनेस / परमिट/बीमा समाप्त है या फिर वह वाहन स्कूल नियमावली के अनुरूप मानकों को पूर्ण नहीं करती है तो किसी भी दशा में ऐसे वाहनों का संचालन न किया जाय। स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन हेतु यह भी अपेक्षा की जाती है कि जिन वाहनों का परमिट/फिटनेस आदि समाप्त है, तो उन वाहनों को यथाशीघ्र समस्त प्रपत्रों को वैध कराने के उपरान्त संचालित करें।
यदि मार्ग चेकिंग के दौरान कोई भी वाहन मानकों के अनुरूप अथवा बिना वैध प्रपत्रों के संचालित पाया जाता है, तो नियमानुसार मोटर वाहन अधिनियम के अन्र्तगत सुसंगत धाराओं में प्रवर्तन की कार्यवाही की जायेगी।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,334FansLike
5,410FollowersFollow
107,418SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय