नोएडा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उप्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में तथा जनपद न्यायाधीश गौतमबुद्ध नगर की अध्यक्षता में आगामी 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
यह जानकारी अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऋचा उपाध्याय ने दी। उन्होंने बताया कि 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेषतः आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामलें, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामले, बिजली व पानी से संबधित मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले एवं प्री-लिटीगेशन मामलों के साथ-साथ सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य विवाद, जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना के अधीन सन्धि के लिए इच्छुक हो वह मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए जायेंगे।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा जारी किए गए फैसले को दीवानी अदालत के डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है। यह फैसले बाध्यकारी होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत का कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाती है।