Monday, April 28, 2025

कैराना में तीन मामलों में दोषियों को सजा, 18,000 रुपये का अर्थदंड

कैराना: न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में तीन लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें 18,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वर्ष 2019 में, ग्राम ताना के निवासी दीपक पुत्र सुरेन्द्र के खिलाफ थाना गढ़ीपुख्ता में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें न्यायालय ने दीपक को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।

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इसी प्रकार, वर्ष 2001 में ग्राम धौलरा तितावी के निवासी सतीश पुत्र विजयपाल के खिलाफ थाना शामली में चोरी और बरामदगी का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें न्यायालय ने सतीश को जेल में बितायी गई अवधि की सजा सुनाई। वहीं, वर्ष 2001 में मोहल्ला चौक बाजार के निवासी विपिन पुत्र राधेश्याम के खिलाफ थाना कैराना में कॉपीराइट अधिनियम और चलचित्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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न्यायालय ने विपिन को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया। तीनों मामलों में, दोषियों को कुल 18,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया, जिसे न अदा करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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