मेरठ। फर्जी मार्कशीट के आधार पर सेना में आवेदन करने के आरोपी को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है।
अपर सिविल जज (जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या चार मेरठ) हरिहर गुप्ता ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर सेना की भर्ती में आवेदन करने के आरोपी संजीव सिंह निवासी गाजियाबाद को दोषी पाते हुए दो साल के कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
वादी सैन्य अफसर आरके सिंह ने थाना सदर बाजार में 8 मई 1996 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सेना भर्ती में संजीव सिंह ने हाईस्कूल की फर्जी मार्कशीट दिखाकर आवेदन किया था। जांच के दौरान यह फर्जीवाड़ा सामने आया था। इसी मामले में अदालत ने यह सजा सुनाई।