Saturday, May 18, 2024

मुरादाबाद में गैंगस्टर एक्ट के आरोपित दोषी को दो वर्ष की सजा, 5000 जुर्माना

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

मुरादाबाद। गैंगस्टर एक्ट के आरोपित दोषी को अदालत ने दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र में 10 अप्रैल 2009 को तत्कालीन थाना प्रभारी वीपी सिंह ने जुल्फिकार उर्फ भुट्टा पुत्र चांद खां निवासी बढ़नपुर थाना डिलारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपित गैंग बनाकर अपराध करता है। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में की गई।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर गैंगस्टर को आज सजा सुनाई गई है।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,188FansLike
5,319FollowersFollow
50,181SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय