Tuesday, November 19, 2024

मुजफ्फरनगर में 5 वर्ष की मासूम के साथ बलात्कार के मामले में 30 वर्ष की सजा, लगा जुर्माना

मुजफ्फरनगर। जनपद में स्थित पोक्सो कोर्ट ने सोमवार को मासूम के साथ बलात्कार के एक मामले में आरोपी युवक को 30 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हज़ार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

दरअसल घटना जानसठ कोतवाली क्षेत्र में उस समय की है जब मासूम बच्ची  22 मार्च 2019 को अपने माता पिता के साथ गांव में मेला देखने के लिए गई थी। इस दौरान मासूम बच्ची अपने मां-बाप से बिछड़ गई थी।जिसके चलते गांव में एक किसान के यहां नौकरी करने वाला एक युवक शंकर मासूम को बहला-फुसलाकर खेत में ले गया था जहां उसने मासूम के साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। जिसके चलते पीड़ित मासूम के परिजनों ने इस मामले में आरोपी युवक के विरुद्ध पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की थी जिस पर पुलिस ने तुरंत इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसी दौरान जेल भेज दिया था ।

इस मामले में आज पोक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक शंकर को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हज़ार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। जिसके बाद आरोपी युवक को न्यायालय के आदेश पर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान ने बताया कि यह जानसठ का मामला था व घटना दिनांक 22-03-2019 मे रात 10 बजे की थी एवं इसका मुकदमा  23 मार्च 2019 में सुबह दर्ज हुआ था। पीड़िता गांव तीसँग थाना जानसठ की रहने वाली थी एवं रात को अपने मम्मी-पापा के साथ गांव में दुर्गा मेला लगता है तो वह दुर्गा मेला देखने के लिए गई हुई थी तो तभी वह अपने मां बाप से बिछड़ गई थी तो तीसंग गांव में एक नौकर रहता था जिसका नाम शंकर था एवं शंकर पीड़िता को बहला-फुसलाकर ईख के खेत में ले गया व ईख के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया एवं लड़की की उम्र 5 वर्ष थी, इसमें माननीय न्यायालय पोक्सो फर्स्ट के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा द्वारा इसकी सुनवाई की गई।

माननीय न्यायालय में अभियोजन द्वारा 7 गवाह प्रस्तुत किए गए व गुण दोष के आधार पर पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा द्वारा अभियुक्त शंकर को 376 AB मे 25 वर्ष का कठोर कारावास व 25000 का अर्थदंड एवं 5/6 पोक्सो एक्ट मे 30 वर्ष का कारावास व 25000 के जुर्माने से दंडित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह जो मिशन शक्ति अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में चलाया गया हैं एवं डीएम व एसएसपी के मार्ग निर्देशन में लगातार अपराधियों को सजा हो रही है और जो पोक्सो जैसे गंभीर अपराध करते हैं उनमे भय व्याप्त है व इसी मे आज माननीय न्यायालय द्वारा सजा हुई है।

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