मुजफ्फरनगर। जिला कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर आज ठगी से पीड़ित दर्जनों पीड़ित व्यक्तियों व संगठन के कार्यकर्ताओ ने ठग कंपनी एवं मल्टीस्टेज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ BUDS ACT 2019 एवं राज्य के पीआईडी एक्ट के तहत धोखाधड़ी एवं ठगों की एफआईआर दर्ज कराने एवं BUDS ACT 2019 राज्य के पीआईडी एक्ट के तहत ठगी पीड़ितों के भुगतान के दावों को मंजूर कराने के लिए सत्याग्रह के माध्यम से एक ज्ञापन एडीएम फाइनेंस को सौंपा।
ठगी से पीड़ित जमाकर्ता परिवार राष्ट्रीय संयोजक मदनलाल आजाद ने बताया कि मुजफ्फरनगर में लगभग 5 लाख लोगों के साथ दर्जनों ठग़ कंपनियों ने बारी-बारी से योजना बनाकर ठगी की है जिनमें सहारा इंडिया परिवार है, पिएचेल प्लस है, आदर्श क्रेडिट है, सम्पदा जीवन है एवं जनशक्ति मल्टी स्टेट है यों इस तरह की दर्जनों ठग कंपनी एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनके लिए हमारी पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है एनिमय जमा योजना पाबंदी जमा क़ानून 2019 एवं हमारी उत्तर प्रदेश असेंबली ने यूपी पीआईडी एक्ट 2016 एवं दोनों कानूनों में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार अपने अपने जुड़ एक्शन में रहने वाले ठगी पीड़ितों के आवेदन लेगी व उनकी जो जमा राशि है उसका 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेगी लेकिन मुजफ्फरनगर में इन दोनों कानूनों कि अनुपालन नहीं की जा रही थी और यहां पर स्पेशल विंडो नहीं थी तो उसके लिए हमने अभी एक ज्ञापन एडीएम फाइनेंस को दिया है
और एडीएम फाइनेंस ने बताया है कि उन्होंने तहसील स्तर पर इस तरह की विंडो ओपन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं एवं अब तहसील स्तर पर जो जिले के तमाम ठगी पीड़ित है वह अपने भुगतान के दावे करें व उनका भुगतान कराया जायेगा।