मुजफ्फरनगर। पांच साल के मासूम को पांच रूपये का लालच देकर उसके साथ कुकर्म करने वाले वहशी दरिंदे जबर सिंह को पॉक्सो कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम कोर्ट नम्बर एक की पीठासीन अधिकारी श्रीमती मंजूला भालोटिया की कोर्ट ने कुकर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ 40 हजार रूपये का अर्थदंड भी दिया है।
पाॅक्सो कोर्ट में प्रभावी पैरवी प्रदीप बालियान व दिनेश कुमार शर्मा विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम मुजफ्फरनगर ने की है। अभियोजन के अनुसार 20 मार्च 2021 को गली में खेल रहे मासूम से कुकर्म किया गया था। जबर सिंह ने पांच साल के मासूम के साथ ऐसा गलत काम किया, जो आज भी गांव के लोगों को अच्छी तरह याद है। कोर्ट ने सजा दी, तो परिजनों को कुछ सुकून मिला।
जिले के खतौली क्षेत्र के गांव में तीन साल पहले मासूम को पांच रुपये का लालच देकर कुकर्म करने के मामले में दोषी को अदालत ने पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया। पीडि़त पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 20 मार्च 2021 को पांच साल का मासूम स्कूल से लौटने के बाद अपने भाई के साथ घर से खेलने के लिए निकला था। पड़ोस के ही आरोपी ने पांच रुपये का लालच देकर मासूम के साथ कुकर्म किया। पुलिस ने आरोपी जबर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाह पेश किए। आरोपी जबर सिंह पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 4० हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि धारा 377 में 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।