Friday, November 22, 2024

सहारनपुर में चिकित्सीय लापरवाही का दोषी मानते हुए चिकित्सक पर लगाया गया दो लाख का जुर्माना

सहारनपुर। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने चिकित्सक प्रभात को चिकित्सीय लापरवाही का दोषी मानते हुए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा उन्हें पीड़िता को इलाज पर हुए खर्च 1.64 लाख भी ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। वाद व्यय के रूप में पीड़िता को 10 हजार अतिरिक्त मिलेंगे।
बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर निवासी एक महिला मरीज के पित्त की थैली में पथरी थी। डॉक्टर ने लेजर से ऑपरेशन किया था। जो गलत हो गया था। जिससे महिला की हालत गंभीर हो गई थी। महिला ने कही अन्य डॉक्टर के पास उपचार कराया था। महिला के ठीक होने पर पीड़ित पक्ष ने सहारनपुर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया।
सुनवाई के दौरान डॉक्टर ने अपना पक्ष रखते हुए महिला मरीज पर झूठा आरोप लगाकर पैसा रखने का आरोप लगाया था। आयोग ने इसे उचित नहीं माना और महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। जिस पर आयोग अध्यक्ष ने डॉक्टर को दोषी मानते हुए जिम्मेदार ठहराया और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय