सहारनपुर/तीतरों। सहारनपुर जनपद की तीतरों कोतवाली पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते ग्राम कलसी निवासी काला उर्फ कासिम पुत्र दीनू को अपराधी मानते हुए 10 साल का कारावास एवं 30 हजार का अर्थदंड माननीय न्यायालय सहारनपुर ने लगाया है।
तीतरों प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि 25 अक्टूबर को ग्राम कलसी निवासी एक महिला को अभियुक्त काला उर्फ कासिम के विरुद्ध कोतवाली तीतरों में मामला पंजीकृत कराया था कि अभियुक्त वादिया को बहला-फुसलाकर अभियुक्त मैनपुरी ले गया था और वहां उसकी अस्मत लूटी तथा उससे उसका रुपया पैसा एवं जेवरात तक ले लिया था।
पीड़ित महिला ने इस संबंध में कोतवाली तीतरों में मामला पंजीकृत कराया था, पुलिस द्वारा लगातार चल रही सशक्त पैरवी के उपरांत व समस्त सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय सहारनपुर ने काला उर्फ कासिम पुत्र दीनू को आईपीसी 376 के तहत अपराधी मानते हुए 10 साल का कारावास एवं ₹30 हजार का अर्थदंड लगाया है निर्धारित जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक वर्ष का कारावास अतिरिक्त लगाया गया है। इस मामले में विवेचक एसआई नरेंद्र सिंह व सशक्त पैरवी करने वाले पैरोकार हेड कांस्टेबल मनीष कुमार शामिल रहे।