सहारनपुर (नागल)। सात साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का दोष सिद्ध हो जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट) कक्ष संख्या-13 शबीह ज़ेहरा ने गांव कोटा थाना नागल निवासी रोनी को पांच वर्ष के कारावास 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय मलिक ने बताया की 17 अप्रैल 2022 को शाम छह बजे सात साल की पीड़िता अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में रोनी ने रोक कर अपने मोबाइल में पीड़िता को अश्लील फ़िल्म दिखाई और उसके साथ अश्लील हरकतें की।
जब पीड़िता रोने लगी तो रोनी ने पीड़िता का मुंह दबा दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घर जाकर अपनी ताई को सारी बात बताई। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने रोनी के खिलाफ थाना नागल में दर्ज़ कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत रोनी के पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुक़दमे की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने रोनी को विभिन्न धाराओं में अधिकतम पांच वर्ष के कारावास और 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई हैं।