सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच त्रिभुवन नाथ ने गैंगस्टर की धाराओं में दोषी पाएं जाने पर मोहल्ला माजरी कोतवाली बेहट निवासी विजेंद्र को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि विजेंद्र गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। आरोपी लोगों में हथियारों के बल पर दहशत फैलाता था। आरोपी के खिलाफ कोतवाली बेहट में गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है।