सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय कमलदीप ने चाचा की हत्या का दोषी पाए जाने पर ग्राम हसनपुर भलस्वा थाना गागलहेड़ी निवासी सनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेनपाल सिंह ने बताया दिनांक 21 अगस्त 2011 को ग्राम हसनपुर भलस्वा निवासी जनेश्वर अपनी पत्नी इंद्रो के साथ खेतों से चारा लेने गया था। जमीन के रंजिश में जनेश्वर के भाई राजकुमार व उसके लड़के विपिन और सनोज पलकटी से हमला कर जनेश्वर की हत्या कर दी थी।
हमले में जनेश्वर की पत्नी भी घायल हुई थी। वारदात की रिपोर्ट मृतक के बेटे पंकज ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दो अन्य आरोपियों का मामला विचाराधीन है।