Wednesday, November 6, 2024

सहारनपुर में अदालत ने गैंगस्टर को सुनाई नौ साल जेल की सजा, पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया

सहारनपुर एडीजे कक्ष संख्या-पांच ने गैंगस्टर के एक मामले में दोषी पाए जाने पर थाना गंगोह के गांव आलमपुरा निवासी राहिब को नौ साल की जेल की सजा सुनाई और पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। एसएसपी सहारनपुर डा. विपिन ताडा ने बताया कि थाना फतेहपुर पुलिस ने राहिब के खिलाफ संगठित गिरोह बनाकर अपहरण और फिरौती जैसे संगीन अपराधों में शामिल होने को लेकर गैंगस्टर के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कोर्ट में राहिब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने इस मामले की कोर्ट में दमदार पैरवी की और एडीजे ने गैंगस्टर राहिब को सख्त सजा सुनाई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने राहिब को जिला जेल भेज दिया है।

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