Saturday, April 5, 2025

सहारनपुर में अदालत ने युवती से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई, 12 हजार का अर्थदंड भी लगाया

सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 13 पिंकू कुमार ने युवती से छेड़छाड़ करने के दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है और दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

 

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना बड़गाव क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 24 सितम्बर 2023 को थाना बड़गांव में राहुल उर्फ झंडू के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार अदालत में पेशकर जेल भेजा था। इसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी राहुल को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

75,563FansLike
5,519FollowersFollow
148,141SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय