सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 13 पिंकू कुमार ने युवती से छेड़छाड़ करने के दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है और दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना बड़गाव क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 24 सितम्बर 2023 को थाना बड़गांव में राहुल उर्फ झंडू के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार अदालत में पेशकर जेल भेजा था। इसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी राहुल को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।