शामली। मो० आरिफ जमील, जिला आबकारी अधिकारी शामली ने बताया कि आबकारी आयुक्त, उ०प्र०, प्रयागराज के पत्र 18 मार्च के क्रम में जनपद शामली के वर्ष 2024-25 के देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं मॉडल शॉप्स के अनुज्ञापियों को सूचित किया जाता है कि अपने-अपने अनुज्ञापनों पर आवंटित PoS मशीनों को 31 मार्च को दुकानों समयावधि की समाप्ति पर सुरक्षित रूप से क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों अथवा सेवा प्रदाता कम्पनी (ओएसिस) द्वारा अधिकृत किये प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, शामली में प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।
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उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2025-26 हेतु जनपद मुजफ्फरनगर के देशी शराब, कम्पोजिट दुकान एवं मॉडलशॉप्स के नवचयनित अनुज्ञापियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी शामली से PoS मशीनें अपने पक्ष में आवंटित कराकर सेवा प्रदाता कम्पनी (ओएसिस) द्वारा अधिकृत किये प्रतिनिधि के सहयोग से इनका IESCMS पोर्टल से इंटीग्रेशन कराते हुए दिनांक 01.04.2025 से मदिरा की प्राप्ति एवं बिक्री किया जाना सुनिश्चित करें।