शामली। शासनादेश 11 मार्च द्वारा जारी क्रय नीति के प्रस्तर संख्या 13.4 के तहत गेहूं खरीद में गुणवत्ता को लेकर होने वाले विवादों के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने तहसील स्तर पर एक समिति का गठन किया है।
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अपर जिलाधिकारी (वि/रा) एवं जिला खरीद अधिकारी संतोष कुमार सिंह द्वारा गठित इस समिति के अध्यक्ष क्षेत्रीय विपणन अधिकारी होंगे। इसके अलावा समिति में मंडी सचिव/कृषि विपणन निरीक्षक, केंद्र प्रभारी और दो स्वतंत्र कृषक सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
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यह समिति तब हस्तक्षेप करेगी जब किसी कृषक के गेहूं की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर किसान संतुष्ट न हो और वह इसके खिलाफ अपील दर्ज करे। ऐसी स्थिति में समिति द्वारा अधिकतम 48 घंटे के भीतर किसान की उपस्थिति में गेहूं की गुणवत्ता का पुनः विश्लेषण किया जाएगा और अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि समिति का उद्देश्य किसानों की शिकायतों का त्वरित निवारण करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, जिससे उन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।