शामली। गत 24 जुलाई 2007 को शामली ज़िले के थाना बाबरी के ग्राम बुटराडा में 14 वर्षीय हैदर कुरैशी का अपहरण कर हत्या के बाद शव नहर में डालने के मामले में अरोपी अनुज,इकबाल,राजीव,सलीम व रवि को उम्र कैद व 25,25 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया।
आरोपी रवि को सबूत मिटाने के आरोप में अलग से धारा 201 में 5 वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया है। सुनवाई के चलते एक अरोपी इमरान की मौत हो गई। मामले की सुनवाई एडीजे 3, गोपाल उपाध्याय की अदालत में हुई अभियोजन की ओर से एडीजी सी अरुण शर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 24 जुलाई 2007 को ग्राम बुटराडा में पुरानी रंजिश को लेकर 14 वर्षीय हैदर का अपहरण कर हत्या के बाद शव को नहर में फ़ेंक दिया था। पुलिस ने अनुज,इकबाल, राजीव सलीम,रवि व इमरान के विरुद्ध धारा 364,302,201 आईपी सी के तहत मामला दर्ज कर 28 जुलाई को हेदर का शव बरामद किया था।