Sunday, November 3, 2024

देश के सभी हाई कोर्ट तीन माह में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करेंः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के सभी हाई कोर्ट तीन महीने के अंदर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करें। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरू कर दिया है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा कि आफ आरटीआई पोर्टल क्यों नहीं स्थापित करते। चीफ जस्टिस ने कहा कि आरटीआई अधिनियम 2005 के लागू होने से 17 साल बाद भी ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल नहीं होना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आरटीआई अधिनियम के तहत नागरिकों को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन करने का अधिकार है। आरटीआई आवेदक के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन भेजने का वैधानिक अधिकार है और ऑनलाइन सुविधाएं आरटीआई अधिनियम के उद्देश्यों को काफी हद तक आसान कर देंगी।

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 17 राज्यों ने अपना जवाब दाखिल किया है। कुछ राज्यों ने बुनियादी सुविधाओं का इंतजार है, वहीं कुछ राज्य इसकी प्रक्रिया में हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में हाई कोर्ट के लिए ऑनलाइन पोर्टल की मांग की गई है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय