Thursday, July 25, 2024

म़ंसूरपुर में किसान की हत्या में दोषी नौकर को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के मोरकुक्का गांव में किसान की हत्या के दोषी नौकर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने फैसला सुनाया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह ने बताया कि मोरकुक्का में 17 जून 2017 को किसान विजयपाल (65) पुत्र मूलचंद अपने बेटे शोभित और नौकर  पश्चिम बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद के गांव जाफरगंज निवासी गोविंद मंडल के साथ खेत पर काम करने गया था। नौकर ने ईख के मेढ़े को काट दिया, जिस पर किसान ने उसे रोका।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

इस पर गुस्साए नौकर ने किसान पर फावड़े से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। कुछ देर बाद अस्पताल में किसान की मौत हो गई। वादी वादी नरेश ने आरोपी नौकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोषी नौकर को आजीवन कारावास और 2० हजार रुपये  के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,098FansLike
5,348FollowersFollow
70,109SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय