Saturday, February 22, 2025

कानपुर में बच्ची से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने 20 साल की सुनाई सजा,20 हजार का जुर्माना लगाया

कानपुर। जूही थाना की प्रभावी पैरवी की वजह से 08 वर्ष की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले के आरोपित को न्यायालय ने 20 वर्ष की कठोर कारावास एवं 20 हजार के दण्ड से दण्डित किया।

 

यह जानकारी रविवार को पुलिस उपायुक्त दक्षिण रवीन्द्र कुमार ने देते हुए बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जूही थाने में वर्ष 2022 में धारा 376 एबी भारतीय दण्ड विधान एवं 5एम/6 पाक्सो एक्ट के तहत जूही निवासी रमेश पुत्र भारत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

 

इस मामले में जूही थाने के पैरोकार मेराज अहमद, कोर्ट मुहर्रिर विनोद कुमार और विवेचक विधि चंद यादव एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता भावना गुप्ता मुकदमे की लगातार पैरवी कर रहे थे। पुलिस टीम की अच्छी पैरवी की वजह से न्यायालय एडीजे 22 विशेष पाक्सो एक्ट ने आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद शनिवार देर शाम न्यायालय ने 20 वर्ष की कठोर कारावास एवं 20 हजार के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया। दोषी ने वर्ष 2022 में 8 वर्षीय बच्चे के साथ बिजली कटौती की वजह से अंधेरे का फायदा उठाकर बच्ची को लेकर चला जाता है और मुंह दबाकर दुष्कर्म करने के बाद फरार हो गया था।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,854FansLike
5,486FollowersFollow
143,143SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय