Thursday, September 28, 2023

मुजफ्फरनगर में नाबालिग युवती से बलात्कार के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा, लगा जुर्माना

मुजफ्फरनगर। जनपद में स्थित पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार को एक नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर बलात्कार करने के मामले में एक अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 40 हज़ार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित भी किया है।

दरअसल घटना 31 अगस्त 2022 को उस समय की है जब मीरापुर थाना क्षेत्र स्थित तलेड़ी गांव का एक युवक गणेश गांव की नाबालिक युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था ।जिसके बाद पीड़िता के परिजनों द्वारा इस मामले में थाने में लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी जिसपर पुलिस ने इस मामले में उस समय तुरंत धारा 363 ,366 ,376 आईपीसी और 3/4 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर युवती को बरामद करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस घटना में युवती के परिजनों ने आरोपी युवक गणेश के सहित उसके भाई के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कराया था।

जिसके चलते इस मामले में आज जहाँ पोक्सो न्यायालय ने आरोपी युवक गणेश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 40 हज़ार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है तो वही आरोपी युवक गणेश के भाई को न्यायालय ने दोष मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है।

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शासकीय अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि आज दिनांक 17 अगस्त 2023 को न्यायालय विशेष अत्र-सत्र न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम प्रधान कोर्ट में सरकार बनाम गणेश में सजा सुनाई गई है व आदरणीय पीठासीन अधिकारी बाबूराम के द्वारा संबंधित मुकदमें में अंतर्गत धारा 363, 366, 376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट में गणेश को 20 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास व ₹40000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है एवं उसके सगे भाई दीपक को दोष मुक्त किया गया है, घटना 31-8-2022 की है वह घटनास्थल गांव तलेड़ी थाना मीरपुर है जिसमें पीड़िता के अनुसार गणेश उसको बहला-फुसलाकर पहले उसको गाजियाबाद होटल में ले गया एवं वहा उसके साथ वहां बलात्कार किया फिर दिल्ली होटल में बलात्कार किया व इसमें दीपक को पंचायत में यह बताया गया कि मेरा भाई दीपक पीड़िता को लेकर गया है वह साबित नहीं हो पाया।

इस आधार पर जज ने उसको दोषमुक्त किया, इस अभियोजन में दिनेश कुमार शर्मा व मनमोहन वर्मा विशेष लोक अभियोजकों के द्वारा 7 साक्ष्यों को प्रस्तुत करके अभियोजन पक्ष को पुष्ट किया गया एवं इस आधार पर न्यायाधीश ने ये सजा सुनाई है।

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