मुजफ़्फरनगर। जनपद में लगभग उन्नीस साल पहले हुए बहुचर्चित सचिन जैन हत्याकांड में आज कोर्ट का फैसला आ गया है। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि गत 24 जनवरी 2004 को थाना नई मंडी क्षेत्र में व्यापारी सचिन जैन का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसका शव भी बरामद नहीं हो सका था। इस हत्याकांड की सुनवाई एडीजे-7 की कोर्ट में चल रही थी। इस मामले में आरोपी कपिल, कटार सिंह, धर्मपाल व रोहित को शुक्रवार को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। मामले की सुनवाई एडीजे-7 शक्ति सिंह की अदालत में हुई।
बचाव पक्ष के वकील वकार अहमद ने बताया कि मृतक के पिता प्रदीप जैन ने पांच आरोपियों कपिल, कटार सिंह, धर्मपाल, रोहित व राजू के विरुद्ध अपहरण व हत्या का मामला गत 25 जनवरी 2004 को दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि उसका बेटा सचिन जैन अपनी कार से गत 24 जनवरी 2004 को घर से निकला था और उसकी कार सहित आरोपियों ने अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। उस मामले में पुलिस मृतक का शव बरामद करने में सफल नहीं हुई थी। सुनवाई के चलते एक आरोपी राजू की मौत हो गई थी, जिसके बाद चार के विरुद्ध सुनवाई चली।
जानकारी के अनुसार मृतक के भाई अमित जैन व तत्कालीन एक न्यायिक अधिकारी के बीच मामले के निर्णय को लेकर हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में शिकायत होने के बाद मामले की सुनवाई कर रहे तत्कालीन एक एडीजे को निलंबित कर दिया गया था और मामले की सुनवाई दूसरी अदालत में हस्तांतरित कर दी गई थी।